29 फ़रवरी 2020

एएनएम भर्ती में आरक्षित वर्ग की महिलाओं को राहत

राजस्थान उच्च न्यायालय ने एएनएम भर्ती 2018 (ANM Recruitment 2018) में आरक्षित वर्ग की महिलाओं को राहत दी है। अब आरक्षण के लाभ (Benefits of reservation) के लिए महिला अभ्यर्थी पिता या पति के नाम के साथ जातिप्रमाण पत्र दे सकती है लेकिन साथ में पिता के मूल निवास का प्रमाण पत्र (Father's original residence certificate) देना होगा। उर्मिला कुमारी ने न्यायालय में दायर याचिका में कहा कि आरक्षित वर्ग से ज्यादा अंक होने के बाद भी उनका चयन नहीं किया गया है। उनको सामान्य श्रेणी में माना गया है जबकि आवेदन के साथ जाति प्रमाण पत्र दिया था। सरकार ने कहा था कि पति के नाम का जाति प्रमाण पत्र दिया गया है जिसकी वजह से आरक्षित वर्ग में शामिल नहीं किया गया है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश एसपी शर्मा ने कहा कि राजस्थान मूल की महिला अभ्यर्थी पति के नाम का जाति प्रमाण पत्र लगा सकती है। केवल इसके साथ राजस्थान के मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र देना होगा।



from Patrika : India's Leading Hindi News Portal https://ift.tt/2Tasavd

कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें

टिप्पणी: केवल इस ब्लॉग का सदस्य टिप्पणी भेज सकता है.

government jobs: दश म इस समय कह-कह नकल ह सरकर नकर दख लसट

  मौजूदा वक्त में हैल्थ केयर तेजी से ग्रोथ करने वाला सेक्टर है। इस सेक्टर में युवाओं की मांग और उनके लिए अवसर भी बढ़ गए हैं। हैल्थ सेक्टर ...