02 मार्च 2019

परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को मिलेगी जॉब, हाईकोर्ट ने दिया आदेश

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार एवं निदेशक उच्च शिक्षा को प्रदेश के डिग्री कॉलेजों में एसोसिएट प्रोफेसरों की ऑनलाइन काउंसलिंग कर उन्हें 20 मार्च तक तैनात करने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा है कि छह, सात और आठ मार्च को ऑनलाइन काउंसलिंग करायी जाए और इससे पहले उच्च शिक्षा निदेशक इसके बारे में विभाग की वेबसाइट और सभी समाचार पत्रों में सूचना प्रकाशित करें। इसके अलावा सभी 350 सफल अभ्यर्थियों को ई-मेल से सूचित करने के भी निर्देश दिए गए हैं।

यह निर्देश न्यायमूर्ति पंकज मित्तल तथा न्यायमूर्ति एसडी सिंह की खंडपीठ ने राज्य की विशेष अपील निस्तारित करते हुए दिया है। कोर्ट ने यह निर्देश दोनों पक्षों के बीच हुये ऑनलाइन काउंसलिंग को लेकर हुई सहमति के आधार पर दिया। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज ने भर्ती परीक्षा ली थी और परिणाम घोषित किये थे।

काउंसलिंग के दौरान राज्य सरकार ने इसे ऑनलाइन कराने पर रोक लगा दी थी। जिसे कोर्ट में चुनौती दी गई थी। उच्च न्यायालय की एकलपीठ ने पहले याचिका स्वीकार करते हुए सरकारी आदेश रद्द कर दिया था। इस पर राज्य सरकार ने खंडपीठ में चुनौती दी थी।



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