UP Assistant Teacher cutoff Marks : उत्तर प्रदेश सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा में अब न्यूनतम क्वॉलिफाइंग मार्क्स 60 व 65 प्रतिशत की जगह 40 व 45 प्रतिशत ही होंगे। नवीनतम वरीयता सूची नए मापदंडों के अनुसार ही तैयार की जाएगी। हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने 7 जनवरी 2019 के शासनादेश को खारिज कर दिया, जिसमें क्वॉलिफाइंग मार्क्स की सीमा बढ़ाने संबंधी राज्य सरकार ने बनाया था। न्यूनतम क्वालीफाइंग अंकों के आदेश जस्टिस राजेश सिंह चौहान की बेंच ने मोहम्मद रिजवान व अन्य समेत कई अभ्यर्थियों की याचिकाओं को मंजूर करते हुए पारित किया है।
लखनऊ कोर्ट ने फरवरी में इस सहायक शिक्षक भर्ती का परिणाम जारी करने पर अंतरिम रेाक लगा दी थी। आज रोक हटाते हुए कोर्ट ने सरकार को परिणाम घेाषित कर भर्ती प्रकिया पूरी करने का 3 महीने का अल्टीमेटम दिया है।
सरकार की ओर से कहा गया
सरकार ने 7 जनवरी के शासनादेश का बचाव करते हुए कहा कि यह निर्णय क्वॉलिटी एजुकेशन को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। पिछली परीक्षा में 1 लाख 40 हजार अभ्यर्थी शामिल हुए थे, लेकिन इस बार बहुत अधिक संख्या देखने को मिली है। 4 लाख 10 हजार अभ्यर्थियों ने इस बार परीक्षा दी है इसलिए भी क्वॉलिफाइंग मार्क्स बढ़ाने पड़े। वरीयता पदों की संख्या के अनुरूप तैयार करने के लिए ऐसा करना पड़ा।
याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया
याचिकाकर्ताओं ने बताया कि वे शिक्षामित्र हैं और सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें दो परीक्षाओं में 25 अंकों का वेटेज का आदेश दिया है। वर्ष 2018 की सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा में सरकार द्वारा क्वॉलिफाइंग मार्क्स 45 व 40 प्रतिशत तय किए गए थे, जिसमें भी वे शामिल हो चुके हैं। इस बार उनके लिए सहायक शिक्षक पद पर भर्ती होने का अंतिम मौका है लिहाजा इसके क्वॉलिफाइंग अंक भी पिछली परीक्षा के अनुसार ही किए जाय। कोर्ट ने अर्जी स्वीकार करते हुए पिछली बार के अनुरूप ही क्वालीफाइंग अंक लागू करने का आदेश दिया है।
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