मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कैबिनेट ने राजस्थान न्यायिक सेवा नियम, 2010 के नियम -12 एवं नियम -17 में किये गये संशोधन संबंधी प्रस्ताव का अनुमोदन किया।
अब इस संशोधन के पश्चात राजस्थान न्यायिक सेवा में भी राज्य की अन्य सेवाओं के लिए विद्यमान प्रावधानों के अनुरूप अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ मिल सकेगा। राजस्थान न्यायिक सेवा (संशोधन) नियम 2018 के अनुसार राजस्थान न्यायिक सेवा में सामान्य वर्ग के लिए न्यूनतम आयु सीमा 23 से घटाकर 21 वर्ष तथा अधिकतम आयु सीमा 35 से बढ़ाकर 40 वर्ष करने को मंजूरी दी गई है।
इसी प्रकार अधिकतम आयु सीमा में सामान्य वर्ग के दिव्यांगजन को 10 वर्ष, अन्य पिछड़ा वर्ग के दिव्यांगजन को 13 वर्ष तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के दिव्यांगजन को आयु में 15 वर्ष की छूट देने का निर्णय को मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही राजस्थान न्यायिक सेवा में अति पिछड़ा वर्ग को 1 प्रतिशत आरक्षण देने का निर्णय किया गया है।
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