राजस्थान में भविष्य में होने वाली किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के दौरान इंटरनेट बंद नहीं होगा। राज्य सरकार की ओर से बुधवार को इस आशय का शपथपत्र राजस्थान हाईकोर्ट में पेश किया गया। जस्टिस संगीत लोढा व जस्टिस दिनेश मेहता की खंडपीठ ने शपथ पत्र पर संतोष व्यक्त करते हुए दिए इसे रिकॉर्ड में लिया और याचिका का निस्तारण कर दिया। धीरेन्द्र सिंह की ओर से दायर जनहित याचिका में इस वर्ष के आरंभ में रीट परीक्षा व कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के दौरान लगातार दो दिन तक छह से सात घंटे तक इंटरनेट सेवा स्थगित करने को चुनौती दी थी।
याचिकाकर्ता की ओर से नितिन गोकलानी ने कहा कि नियमानुसार सरकार पब्लिक इमरजेंसी के दौरान अथवा जन सुरक्षा कारणों से ही इंटरनेट बंद कर सकती है। इसके अलावा इंटरनेट बंद करना नागरिकों के अधिकारों की कटौती है। इस पर जारी नोटिस के जवाब में पहले तो सरकार की ओर से कहा गया कि परीक्षा में चीटिंग रोकने के कारण एेसा किया गया। बाद में गृह विभाग के शासन सचिव की ओर से जारी परिपत्र का हवाला देते हुए कहा परीक्षा भर्ती के दौरान इंटरनेट सेवा स्थगित नहीं की जा सकती। इस परिपत्र के हवाले से एएजी राजेश पंवार ने खंडपीठ में शपथपत्र पेश किया जिसे रिकॉर्ड में लेने के बाद याचिका का निस्तारण कर दिया गया।
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