राज्य में सरकारी नौकरियों में एक साल के लिए सीधी भर्ती पर रोक लगा दी गई है। केवल राज्य लोक सेवा आयोग तथा अनुकंपा नियुक्ति के जरिए होने वाली भर्ती को इससे दूर रखा गया है। बाकी सभी शासकीय विभागों के अलावा निगम-मंडल, विश्वविद्यालय तथा अनुदान प्राप्त संस्थाओं में सीधी भर्ती नहीं होगी। भर्ती करने से पहले वित्त विभाग की अनुमति लेना अनिवार्य होगा। सीधी भर्ती पर रोक एक साल के लिए लगाई गई है।
छत्तीसगढ़ सरकार के वित्त विभाग की ओर से जारी आदेश के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2019-20 में जिन पदों में सीधी भर्ती की स्वीकृति दी गई हैं और उनमें अभी तक भर्ती नहीं हो पाई है। ऐसे रिक्त पदों की भर्ती से पहले वित्त विभाग से दोबारा अनुमति लेने को कहा गया है। वित्त विभाग उन पदों की भर्ती और औचित्य का परीक्षण करेगी। इसके बाद निर्णय लिया जाएगा।
प्रशिक्षण वाले पदों पर भी नहीं होगी सीधी भर्ती
जिन विभागों के स्वीकृत रिक्त पदों में भर्ती के बाद विभागीय प्रशिक्षण की जरूरत होती है, उसमें भी शर्त लगाई गई है। विभागीय प्रशिक्षण की सुविधा छत्तीसगढ़ में ही है, तो उन पदों पर उतनी ही संख्या में भर्ती किया जाए, जितनी प्रशिक्षण की सुविधा राज्य में है।
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